New liquor policy: नई आबकारी नीति 2025 -26 बदलाव के साथ 1 अप्रैल से होगी लागू

New liquor policy: The new excise policy will be implemented from April 1 with changes for 2025-26.
New liquor policy: एमपी में नई आबकारी नीति 2025 -26 परिवर्तन के साथ एक अप्रैल से लागू होने वाली है, आज से 2 दिन पहले प्रदेश में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले अवसर वर्तमान दुकान संचालक को मिल रहा है 20% बढ़ोतरी के साथ इस समय शराब दुकान संचालक लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं यदि दुकान नीलाम नहीं होती है तो उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी सोमवार को नवीनीकरण की शुरुआत से पहले मध्य प्रदेश के आबकारी अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक भी आयोजित की गई इसमें निर्देश दे दिए गए हैं.
मध्य प्रदेश नई शराब नीति में क्या-क्या हुए बदलाव
मध्य प्रदेश की सभी दुकानों पर पी ओ एस मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए दिया गया है। इस फैसले से टैक्स चोरी रोकने में सहायता मिलेगी साथ-साथ ही यह भी पता लग सकेगा कि कौन सी दुकान कितनी शराब की सील कर रही है। इसमें यह होगा कि बारकोड को स्कैन करने के बाद ही शराब की बिक्री कर सकेंगे साथ ही बिल देना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर पहली तीन बार में 25000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
ग्वालियर की दुकानों का रिजर्व प्राइम 570 करोड रुपए
ग्वालियर जिले में कुल 111 शराब की दुकान है, जिनका रिजर्व प्राइम 570 करोड रुपए दिया गया है। पिछले वर्ष इन दुकानों से 475 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया था। 17 से 21 फरवरी तक इन दुकानों के रिन्यूअल होंगे। परंतु जो दुकान नीलम नहीं होगी उनका निष्पादन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा, यह प्रक्रिया 21 फरवरी के बाद होगी।